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पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए मतदान व्यवस्था निर्धारित ईवीएम एवं मतपेटी से होगा मतदान

जयपुर, 13 फरवरीश्री राजेश्वर सिंह, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के समस्त वार्डों का निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्डपंच का निर्वाचन मतपेटी (मतपत्र) के माध्यम से सम्पन्न कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं मतपत्र के माध्यम से कराया जा सकता है। नियमों के अंतर्गत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। संबंधित समस्त निर्वाचन अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।

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